दिल्ली- एनसीआर में फिर से लागू हुआ GRAP-3, जानिए क्या होंगी पाबंदियां

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नई दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हवा की गुणवत्ता खराब होने के चलते ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-III को फिर से लागू कर दिया गया है। वायुमंडलीय स्थिति जैसे शांत हवाएं और कम मिक्सिंग हाइट के कारण यह फैसला लिया गया। सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इसकी घोषणा की।

GRAP-III के तहत क्या-क्या होंगे प्रतिबंध?
हाइब्रिड क्लास मोड: दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों में कक्षा V तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड क्लास मोड लागू किया जाएगा। इसमें अभिभावक और छात्र अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं चुन सकते हैं।
डीजल वाहन प्रतिबंध: BS-IV मानक से कम वाले डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को छूट दी गई है।
सरकारी दफ्तरों के लिए समय में बदलाव: दिल्ली और आसपास के राज्यों में सरकारी दफ्तरों के कामकाज के समय को बदलने की योजना है।
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में गिरावट
सोमवार दोपहर 2:30 बजे दिल्ली का AQI 366 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। पिछले सप्ताह 7 दिसंबर को यह 233 था, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में था।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और आदेश
दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट लगातार नजर बनाए हुए है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सरकार को फटकार लगाई है:
कंस्ट्रक्शन पर सख्ती: GRAP-IV लागू होने पर गैर-जरूरी निर्माण कार्यों को न रोकने पर अधिकारियों को आड़े हाथ लिया।
वाहन प्रतिबंध: AQI 300 से ऊपर जाने के बाद भी गैर-जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को न रोकने पर सरकार को सवालों के घेरे में रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से दिवाली के बाद प्रदूषण में वृद्धि पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर कहा, “कोई धर्म ऐसा नहीं कहता जो प्रदूषण को बढ़ावा दे।”

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का वार्षिक संकट
हर साल ठंड के मौसम में वायु गुणवत्ता में गिरावट, खेतों में पराली जलाने और नियमों के पालन में लापरवाही को लेकर सरकार और अधिकारियों की आलोचना होती है।

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