सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

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लखनऊ: निदेशक पंचायतीराज अनुज कुमार झा ने पंचायत कल्याण कोष की स्थापना के संबंध में जानकारी देते हुए बतया है कि जनता के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके आश्रित परिवार को आर्थिंक सहायता प्रदान किये जाने हेतु पंचायत कल्याण कोष उ0प्र0 की स्थापना सम्बन्धी घोषणा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक-15.12.2021 को ग्राम उत्कर्ष समारोह में की गई थी। उक्त के अनुपालन में शासनादेश संख्या-2350/33-3-2021-2257/2021, दिनांक-16.12.2021 के द्वारा उ0प्र0 पंचायत कल्याण कोष गठन व संचालन के निर्देश दिये गये है तथा शासनादेश संख्या-512/33-3-2022-27/2022, दिनांक-30.03.2022 द्वारा पंचायत कल्याण कोष स्थापित कर इस हेतु समस्त कार्यवाही संचालित किये जाने के सम्बन्ध में गाइडलाइन/दिशा-निर्देश जारी किये गये है। यह योजना दिनांक-16.12.2021 से प्रभावी है।

झा ने बताया कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष रु0 10 लाख, सदस्य जिला पंचायत रु0 5 लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत रु0 3 लाख, सदस्य ग्राम पंचायत रु0 2 लाख की धनराशि आश्रितों को प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों में पंचनामा/पोस्टमार्टम की रिपोर्ट/रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रमाण-पत्र, क्षेत्र प्रमुख/क्षेत्र पंचायत सदस्य मृत्यु की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत सदस्य के मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य है।

निदेशक पंचायतीराज ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि के आश्रित व्यक्ति द्वारा कल्याण कोष में अनुमन्य धनराशि प्राप्त करने हेतु सीधे ऑनलाइन आवेदन अथवा अपने जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं अंकित करके आवश्यक अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त विवरण फ्रीज किया जाता है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र फ्रीज किये जाने के उपरान्त समस्त विवरण जिला पंचायत राज अधिकारी के लॉगिंन पर उपलब्ध हो जाता है, जिसका जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा परीक्षण कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अपनी संस्तुति सहित राज्य स्तर पर अग्रसारित किया जाता है। राज्य स्तर पर निदेशक पंचायतीराज द्वारा उक्त अग्रसारित आवेदन के वर्णित बैंक खाते में निर्धारित धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाता है।

झा ने बताया कि पंचायतीराज विभाग के वित्त आयोग की वेबसाईट चतकपिदंदबमण्नचण्हवअण्पद पर पंचायत कल्याण कोष के निर्धारित पोर्टल पर वर्तमान में राज्य स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद-अमरोहा, अमेठी, फिरोजाबाद, बिजनौर व बुलन्दशहर द्वारा अपनी संस्तुति सहित 07 आवेदन (6 ग्राम प्रधान, 01 ग्राम पंचायत सदस्य) अग्रसारित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले आर्थिक सहायता की धनराशि सम्बन्धित आवेदकों-अमरोहा के ग्राम पंचायत-चोटीपुरा, जोया के तत्कालीन ग्राम प्रधान स्व0 श्री महिपाल सिंह के आश्रित श्री यज्ञवीर सिंह को रु0 10 लाख, फिरोजाबाद ग्राम-स्यौड़ा, जसराना के तत्कालीन ग्राम प्रधान स्व0 श्रीमती मिथलेश के आश्रित श्री प्रभुदयाल को रु0 10 लाख जनपद-बिजनौर के ग्राम पंचायत-तारहपुर सैद, नहटौर के तत्कालीन ग्राम प्रधान स्व0 मोहम्म्द शाजिद के आश्रित श्रीमती शबनम परवीन को रु0 10 लाख, जनपद-अमेठी की ग्राम पंचायत-नौगेरवा, भेटुआ की तत्कालीन ग्राम प्रधान स्व0 श्रीमती कौशल्या देवी के आश्रित श्री ईश्वर प्रसाद यादव को रु0 10 लाख, जनपद-बुलन्दशहर की ग्राम पंचायत-जुलेपुरा, बुलन्दशहर के तत्कालीन ग्राम प्रधान स्व0 श्री खुश मोहम्मद के आश्रित श्रीमती कौशर जहॉ को रु0 10 लाख, जनपद-बुलन्दशहर की ग्राम पंचायत-बहलोलपुर, जनपद-बुलन्दशहर की ग्राम पंचायत-नगला कला, सिकन्दराबाद के वार्ड नं0-5 के तत्कालीन ग्राम पंचायत सदस्य श्री अजय कुमार यादव के आश्रित श्रीमती ममता यादव को रु0 02 लाख कुल रु0 62,00000 लाख धनराशि उनके खाते में हस्तान्तरित कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में ऐसे पंचायत प्रतिनिधि जिनकी मृत्यु 16.12.2021 के उपरान्त हुई है उनके आश्रित अपना आवेदन संगत अभिलेखों सहित पंचायतीराज विभाग के वेबसाईट चतकपिदंदबमण्नचण्हवअण्पद पर अपलोड कर पंचायत कल्याण कोष से शीघ्र सहायता प्राप्त कर सकते है।

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