1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं ये 5 नियम, तोहफे पर देना होगा TDS

0 297

नई दिल्ली: आने वाली 1 जुलाई से देश में कई नियम-कानून बदलने वाले हैं. हां और ये नियम आपके वित्तीय लेन-देन से होंगे। साथ ही इन नियमों के लागू होने के बाद आपकी जेब पर भी कुछ बोझ पड़ सकता है। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं।

उपहारों पर देना होगा 10 प्रतिशत टीडीएस- 1 जुलाई, 2022 से व्यवसायों से प्राप्त उपहारों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान 10 प्रतिशत की दर से करना होगा। हां और यह टैक्स सोशल मीडिया प्रभावितों और डॉक्टरों पर लागू होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से दिए गए उत्पादों को रखने पर टीडीएस का भुगतान करना आवश्यक होगा। हां और अगर दिया गया उत्पाद कंपनी को वापस कर दिया जाता है, तो टीडीएस लागू नहीं होगा।

पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन कारोबार नहीं कर पाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स – 1 जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंकों पर कस्टमर कार्ड डिटेल्स सेव करने पर रोक लगा दी जाएगी। दरअसल, बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2022 से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में कार्ड टोकनाइजेशन के इस्तेमाल का प्रावधान किया है। जबकि कार्ड डिस्क्रिप्शन को टोकन से बदलने को कहा जाता है। टोकनकरण, इसे कार्ड के साथ लेनदेन का एक सुरक्षित तरीका माना जाता है।

अगर आप एक साल में क्रिप्टो करेंसी पर दस हजार से ज्यादा खर्च करते हैं तो टीडीएस देना होगा- आईटी एक्ट की नई धारा 194एस के तहत 1 जुलाई 2022 से, अगर क्रिप्टोकुरेंसी के लिए लेनदेन एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा है, फिर उस पर टैक्स। प्रतिशत वसूल किया जाएगा। हां और आयकर विभाग ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के लिए टीडीएस के प्रकटीकरण मानदंडों को अधिसूचित किया है। सभी एनएफटी या डिजिटल मुद्राएं इसके दायरे में आएंगी।

निवेशक डीमैट खाते के केवाईसी को अपडेट नहीं कर पाएंगे – डीमैट खाते और ट्रेडिंग खाते के लिए केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है। हां और पहले डीमैट खातों के लिए केवाईसी अनुपालन 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था, हालांकि बाद में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी।

अगर आप 30 जून तक आधार पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो आपको दोगुना जुर्माना देना होगा – पैन कार्ड और आधार कार्ड को जुर्माने के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 सरकार द्वारा तय की गई है। हालांकि, यदि आप करते हैं इसके बाद 30 जून 2022 यानि 1 जुलाई 2022 के बाद आपको दोगुना जुर्माना भरना होगा। जी हां और आपको बता दें कि पैन और आधार को लिंक कराने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अगर आप यह काम 30 जून तक पूरा नहीं करते हैं तो 1 जुलाई से आपको इसके लिए 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा. इन दस्तावेजों को लिंक करना होगा।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.