स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के अनुरोध वाली याचिका खारिज

0 163

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म के मामले में मुकदमा वापस लेने के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। स्वामी चिन्मयानंद ने स्वयं के खिलाफ शाहजहांपुर के कोतवाली थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत दर्ज मामले में शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

शाहजहांपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोजन अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 321 के तहत चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इस याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कहा, निचली अदालत के फैसले पर गौर करने के बाद इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की संपूर्ण प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं है और इस तरह से यह अदालत इसमें हस्तक्षेप करना ठीक नहीं समझती।

अदालत ने आगे कहा कि इस अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत अधिकार के उपयोग का कोई मामला नहीं बनता और याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.