नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया, जिसमें धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।
ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. आर. भट्ट की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने का उल्लेख किया। इस पर पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कल इस मामले पर सुनवाई करेगी।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने चार अक्टूबर को देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि ईडी इसे सर्वोच्च अदालत में चुनौती देगी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश पर 13 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी थी।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि देशमुख परिवार द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट के खाते में डाली गई दो राशि ‘‘अपराध से अर्जित आय” नहीं है, जिस पर ईडी ने संदेह जताया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख को दो नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले का भी सामना कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था।