अदालत ने आजम खां की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

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रामपुर (उत्तर प्रदेश) । रामपुर की सांसद/विधायक अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है।

अदालत द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने का मतलब है कि राज्य विधानसभा से उनकी अयोग्यता जारी रहेगी।

आजम खां के वकीलों ने इस आधार पर रोक लगाने का अनुरोध किया कि दोषसिद्धि के पर्याप्त मजबूत कारण नहीं थे।

अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्धि के पक्ष में तर्क दिया।

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