उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट (Rampur seat) से पूर्व विधायक और सपा के गद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को बड़ा झटका लगा है। उनकी हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में दाखिल एक याचिका खारिज हो गई। याचिका में रामपुर की कोर्ट में आजम के खिलाफ चल रहे ट्रायल को रोकने की मांग की गई थी। जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी।
रामपुर कोर्ट ने बीते दिनों इस मामले में फैसला सुनाते हुए सपा नेता को दोषी माना था और तीन साल की सजा सुनाई थी। ऐसे में इस ट्रायल को रोकने की अपील को औचित्यहीन मानते हुए हाई कोर्ट ने आजम खान की याचिका खारिज की है। हाई कोर्ट से लगे इस झटके से उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं हैं।
गौरतलब है कि मामला साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी, जिसका मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इस ट्रायल के खिलाफ आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और इसे रोकने की मांग की थी।
हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले रामपुर की कोर्ट ने मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुना दी। इसके बाद बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने ट्रायल पर रोक लगाने की आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला आ जाने की वजह से आजम की याचिका औचित्यहीन हो गई थी।