Uttar Pradesh News in Hindi: मेरठ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के नोएडा प्राधिकरण के बाद अब मेरठ नगर निगम (Meerut Nagar Nigam) ने भी पालतू और आवारा कुत्तों (Dog Policy) को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। अब मेरठ में भी पालतू कुत्तों (Pet Dogs) का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगी। यदि पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही घायल के इलाज का पूरा खर्चा भी मालिक को देना होगा।
नोएडा के फैसले को देखते हुए लाए प्रस्ताव
मेरठ नगर निगम में लाए गए प्रस्ताव के मुताबिक अब यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो नगर निकाय अधिकारी मालिकों से जुर्माना वसूलेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा हाउसिंग सोसाइटी में बच्चों और लोगों पर पालतू कुत्तों के हमले के बाद लिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जल्द ही सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव
बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, क्लीनिकों के रजिस्ट्रेशन समेत कई नियमों को नई नीति में शामिल किया जाएगा। इसके बाद इसे राजपत्र अधिसूचना के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
ये होगी जुर्माने की राशि
नई नीति के अनुसार पालतू कुत्तों को पार्क या लिफ्ट में ले जाते समय उसके मुंह पर थूथन लगाना होगा। यदि कोई मालिक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पिटबुल, डोगो अर्जेंटिनो और रॉटवीलर जैसी खतरनाक नस्लों के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त मेरठ प्रमोद कुमार ने बताया है कि नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा के मार्गदर्शन में इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा।