मुंबई : मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को अदालत में पेश होने के बाद शिवसेना (यूबीटी) के सांसद (Shiv Sena (UBT) MP) संजय राउत के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा पिछले साल दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।
शुक्रवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो राउत के वकीलों ने सेवरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी से उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज कर दी और पहले के आदेश के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर राउत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने मेधा सोमैया का बयान दर्ज किया और इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को फिर से होगी। इस बीच राउत दोपहर में अदालत पहुंचे जिसके बाद मजिस्ट्रेट मोकाशी ने गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया।
गौरतलब है कि जून 2022 में मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ अप्रैल 2022 में गलत दावा करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था, उन्होंने ठाणे के मीरा-भायंदर इलाके में 100 करोड़ रुपये के सार्वजनिक शौचालय घोटाले में उन पर और उनके पति पर आरोप लगाते हुए निराधार और अपमानजनक आरोप लगाए थे। इससे पहले अदालत ने मेधा सोमैया द्वारा राउत के खिलाफ दायर आपराधिक परिवाद मामले में जमानती वारंट जारी किया था।