लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 33408 किसानों को प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपए तक की सीमा के कर्ज माफ कर दिया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ.देवेश चतुर्वेदी ने बताया कर्ज माफी के संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में योगी सरकार ने सत्ता सम्भालते ही सबसे पहले किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने के आदेश दिये थे। उस समय कुछ किसान पात्रता रखते हुए भी तकनीकी खामियों के चलते इस लाभ को पाने से वंचित रह गये थे। इनमें से कुछ किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने इन वंचित किसानों को भी कर्ज माफी का लाभ दिये जाने के आदेश दिये थे।
हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुपालन के क्रम में कुछ अन्य वंचित किसान जो पात्रता रखते थे उन्हें भी कृषि विभाग ने शामिल करते हुए उनकी एक लाख रुपये तक की कर्ज की राशि को माफी करने का प्रस्ताव तैयार किया और वित्त विभाग से इसके लिए 190 करोड़ रुपये मांगे। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद विगत 5 जनवरी को इस बारे में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
इस बारे में शनिवार को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी में कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कैबिनेट से किसानों की कर्जमाफी का निर्णय लिया गया था। इसके तहत लाखों किसानों के कर्ज माफ हुए थे। उस दौरान किन्हीं कारणों से वंचित रह गये 33408 किसानों को भी कर्जमाफी का लाभ देने के लिए 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। शाही ने बताया कि सरकार ने इस बारे में 5 जनवरी को गजट जारी कर दिया है।
19 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे
कर्ज माफी के फैसले से आगरा, अयोध्या, औरैय्या, बलिया, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हाथरस, जौनपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी,कुशीनगर, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, सम्भल, शामली, सीतापुर और सोनभद्र के पात्र किसानों के एक लाख तक के सरकारी कर्ज माफ होंगे।