नई दिल्ली : डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये मामला 55 यात्रियों के बिना ही विमान के उड़ान भर लेने के मामले से जुड़ा हुआ है। DGCA ने इस मामले में एयरलाइन को नोटिस भेजा था। उसका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर DGCA ने 10 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। दरअसल 9 जनवरी को गो-फर्स्ट (Go First) के एक विमान ने 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर बस में ही बैठा छोड़ दिया और उड़ान भर ली।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस मामले को लेकर एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भेजा था। एयरलाइन ने 25 जून को अपना जवाब सबमिट किया। इस पर DGCA ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एयरलाइन यात्रियों और सामानों की हैंडलिंग, फ्लाइट डिस्पैच, गाउंड हैंडलिंग जैसे तमाम उपायों को लेकर फेल साबित हुई है। इसलिए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
भारतीय एयरलाइंस पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। कभी इंजन में आग लग जाती है। कभी फ्लाइट में लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं। यहां तक कि एक यात्री ने तो अपनी एक महिला सहयात्री पर पेशाब तक कर दिया। 9 जनवरी को यात्रियों को बस में बिठाकर टरमैक तक ले जाया गया, लेकिन विमान ने उन्हें बस ही बैठा छोड़ कर उड़ान भर ली।