नहीं किया आधार पैन को लिंक? तो जल्द करें, वरना भरें 10 हजार का जुर्माना

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नई दिल्ली: अगर आप सोच रहे होंगे कि अब नहीं फिर कभी आधार पैन को लिंक कर लेंगे तप आप गलत सोच रहे है। जी हां आप अगले महीने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज काम टालना आपको महंगा पड़ सकता है। क्योंकि अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने अब भी आधार पैन को लिंक नहीं किया है, तो अब भी आपके पास मौका है, जल्द अपना आधार पैन को अभी लिंक करें।

31 मार्च है डेडलाइन
आपको बता दें कि 31 मार्च की डेडलाइन है। उसके बाद, आपका पैन कार्ड कूड़ेदान में फेंकने लायक होगा। यह केवल एक प्लास्टिक शीट बनकर रह जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अब आप आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, अब आप इसे 1000 रुपये का जुर्माना देकर कर लिंक करा सकते हैं।

नहीं तो 10,000 रुपये का जुर्माना
अगर आप 31 मार्च के बाद अपना पैन कार्ड लिंक कराने जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आयकर विभाग सोशल मीडिया और मोबाइल नंबरों पर भी उपभोक्ताओं को बार-बार याद दिला रहा है। अब इस काम के लिए अगले महीने की 31 तारीख तक का समय बचा है। तो देरी किस बात की जल्द जाएं और अपना आधार पैन लिंक करवाए।

नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और इसे तुरंत करा लें। क्योंकि अगर पैन बंद हो गया तो आप इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा आपके बैंक के कुछ लेन-देन में देरी हो सकती है। तो रुकिए मत जल्द जाएं और यह महत्वपूर्ण कार्य करें।

500 रुपये के बजाय 1000 रुपये का जुर्माना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 जून से आधार को पैन से जोड़ने पर 500 रुपये के बजाय 1000 रुपये का जुर्माना तय किया है। आयकर अधिनियम 1961 में पैन को आधार से लिंक करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर आपके कई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते है।

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