अनुच्छेद 370 हटने के बाद 185 बाहरी लोगों ने खरीदी जम्मू कश्मीर में जमीन, सरकार ने दी जानकारी

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नई दिल्‍ली : गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, साल 2020, 2021 और 2022 में 185 बाहरी लोगों ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जमीन (land) खरीदी है। गृह राज्यमंत्री ने बताया कि केंद्र शासित लद्दाख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बीते तीन सालों में लद्दाख में किसी भी बाहरी व्यक्ति ने जमीन नहीं खरीदी है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने सदन को ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में बीते तीन सालों में 1559 भारतीय कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ‘क्राइम इन इंडिया’ नामक अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आईपीसी और स्पेशल एंड लोकल लॉ के अनुसार, नाबालिगों के खिलाफ दर्ज मामलों में कमी आ रही है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने बताया कि साल 2019 में नाबालिगों के खिलाफ 32,269 मामले दर्ज हुए। वहीं 2020 में 29,768 और 2021 में 31,170 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि डाटा से पता चलता है कि 2019 के मुकाबले इनमें कमी आई है।

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश का राह खुल गई है। बीते महीने ही जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ढाई सौ करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मॉल की आधारशिला रखी थी। इस मॉल का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात स्थित एम्मार ग्रुप द्वारा राजधानी श्रीनगर के सेमपोरा इलाके में किया जा रहा है। इसके अलावा समूह जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर भी स्थापित कराएगा।

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