‘आप’ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका

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नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार, आज दिल्ली HC (Delhi High Court) ने अब से कुछ देर पहले, एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। इसके साथ ही आज अदालत ने इसी मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।जानकारी दें कि, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने बीते 30 मई को इस मामले में गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि ED बीते साल 30 मई को दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। पता हो कि, जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका पर आज यह फैसला दिया है।

पता हो कि, HC ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वे जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में चार्ज शीट दाखिल होने के बाद भी अब उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है।

हालांकि आज दिल्ली HC ने मामले पर अपना फैसला देते हुए सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। इसके साथ ही मामले में सहभियुक्त वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है।

 

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