रायपुर. केंद्र और राज्य सरकारों ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रखी है. ऐसी ही एक योजना छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की बेटियों के लिए शुरू की है. छत्तीसगढ़ सरकार ने धनलक्ष्मी योजना शुरू की है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने परिवारों को उनकी बेटियों की परवरिश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोशिश है.
धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत करके अब सरकार ने लड़की का जन्म होने पर परिवार को उसकी शिक्षा और शादी की चिंता खत्म कर दी है. इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर रजिस्ट्रेशन, पूर्ण टीकाकरण, शिक्षा और 18 साल के बाद शादी तक आर्थिक मदद करती है. बेटी की आयु 18 साल होने पर बीमा योजना में समन्वय करके उसे 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं.
इसका लाभ राज्य में जन्म लेने वाली गरीब परिवार की लड़कियों को ही मिलता है.
परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे कम होने पर ही योजना का लाभ मिलता है.
बालिका को पंजीकरण और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा.
लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए.
छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना और महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट cgwcd.gov.in पर जाएं.
होम पेज पर छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना के विकल्प पर क्लिक करें.
अब ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ बटन पर क्लिक करें.
आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.
अब सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, और अन्य डिटेल्स दर्ज करें.
इसके बाद सभी दस्तावेज अपलोड कर दें.
आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें.
इसके लिए आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के ऑफिस जाना पडे़गा.
वहां से आपको छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है.
अब आवेदनऑर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, उम्र आदि दर्ज कर दें.
फॉर्म के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें.
अब आवेदन फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा कराएं.