सेबी ने सहारा के निवेशकों को 11 साल में 138.07 करोड़ रुपये किए वापस

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नई दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 11 साल में सहारा की दो कंपनियों के निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपये वापस (Rs 138.07 crore returned) किए हैं। इसके साथ ही विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा की गई रकम बढ़कर 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। सेबी ने जारी अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

सेबी ने जारी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि उसे 31 मार्च, 2023 तक 53,687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन मिले हैं। इन आवेदन में 48,326 खातों से जुड़े 17,526 निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपये की राशि वापस की गई है, जिसमें 67.98 करोड़ रुपये ब्याज है। बाकी आवेदन सहारा समूह की दो फर्मों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईएल) और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) के डेटा में उनके रिकॉर्ड का पता नहीं लगाने के कारण बंद कर दिए गए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक सहारा की दो कंपनियों के ज्यादातर बॉन्डधारकों के दावा नहीं करने की स्थिति में सेबी ने वित्त वर्ष 2022-23 में निवेशकों को सिर्फ सात लाख रुपये ही वापस कर सका। दूसरी ओर सेबी-सहारा रिफंड खाते की शेष धनराशि 1,087 करोड़ रुपये बढ़ गई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त, 2012 में करीब तीन करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था।

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