मनी लॉन्ड्रिंग मामला: रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत के खिलाफ कोर्ट पहुंची ED

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नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दी गई अग्रिम जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी (ED) ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ज़मानत की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मिली राहत वापस ली जानी चाहिए।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वाड्रा की अग्रिम जमानत पर सवाल उठाए हैं, ईडी ने आरोप लगाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया. एजेंसी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वो इस बात को साबित करने के लिए एक और हलफनामा दाखिल करेंगे. जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी बढ़ सकती है।

ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने रॉबर्ट वाड्रा पर जमानत की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, उन्होंने कोर्ट से इसके लिए वक्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ईडी को दो हफ्ते का वक्त दिया गया है. अब इस मामले की सुनवाई सितंबर में होगी जिसके बाद वाड्रा की जमानत को लेकर फैसला लिया जा सकता है।

ईडी की तरफ से दी गई दलीलों को नकारते हुए रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा की तरफ से सभी शर्तों का हर बार अच्छे से पालन किया गया है. जब भी उन्हें एजेंसी की तरफ से बुलाया गया तो वो पेश हुए. वकील ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को पहले ही सीज कर दिया गया है।

दरअसल, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा लंदन में अपनी संपत्ति को लेकर जांच के घेरे में हैं. इस संपत्ति की कीमत करीब 18 करोड़ रुपये है. इस मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से ईडी इस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल कोर्ट की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में अग्रिम जमानत दी गई है।

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