वाशिंगटन: अमेरिका (America) की संघीय अदालत ने मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले (Mumbai Terror Attack) के आरोपी तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दलीलें पेश करने के लिए और समय दे दिया है। हमले में शामिल होने के आरोप में राणा के खिलाफ भारत में मुकदमा चल रहा है।
राणा (62) ने अगस्त में कैलिफोर्निया के ‘सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट’ में ‘यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ के उस आदेश के खिलाफ ‘नाइंथ सर्किट कोर्ट’ में अपील की है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। ‘नाइंथ सर्किट कोर्ट’ ने राणा को अपनी दलीलें पेश करने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया था, लेकिन उसने और समय दिए जाने का उसका अनुरोध मंगलवार को स्वीकार कर लिया।
अदालत के हालिया आदेश के अनुसार, राणा को नौ नवंबर तक दलीलें पेश करनी हैं और सरकार को 11 दिसंबर, 2023 तक अपना जवाब देना है। इससे पहले, अदालत ने 18 अक्टूबर को राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का आदेश दिया था, ताकि ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स’ में उसकी याचिका पर सुनवाई की जा सके। राणा मुंबई हमलों में भूमिका को लेकर कई आरोपों का सामना कर रहा है और माना जाता है कि वह 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से भी जुड़ा था।