MP में सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक, दशहरा-दिवाली पर नहीं मिलेगी छुट्टी, जानें वजह

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भोपाल: निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. राज्य (State) में आदर्श आचार संहिता लग गई है. प्रदेश में एक ही चरण में सभी जिलों में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जबकि 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश (Holiday) पर चुनाव तक रोक लगा दी है. सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने का आदेश दिया गया है.

साथ ही सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे. इस संबंध में भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए है. वहीं दूसरी ओर आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है. 144 लागू होने के बाद हर तरह के धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि पर पूर्णतः रोक लग गई है. आदेश का उल्लंघन (violation of order) करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री आवास, मंत्री, सांसद-विधायकों के निजी स्टाफ में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है.

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू हो गई है. आदेश जारी होने के बाद अब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक समय पर एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा. इसके अतिरिक्त धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस आदि पर भी रोक रहेगी. साथ ही किराए पर किराएदार को रखने, होटलों में लोगों के ठहरने पर उनकी जानकारी पुलिस से साझा करनी पड़ेगी.

आदर्श आचरण संहिता के साथ ही चुनाव के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लग गई है. इसके बाद कर्मचारी को बाहर जाने के लिए अवकाश लेने हेतु जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी. वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के आदेश दिए है.

ऐसे कर्मचारी जो निर्वाचन आदर्श आचार संहिता प्रारंभ होने के पूर्व ही अवकाश पर है. उनके अवकाश प्रकरण जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए है. जो कर्मचारी मेडिकल अवकाश पर है उनके अवकाश मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति उपरांत ही मान्य किये जाएंगे.

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