मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध 26 अक्टूबर तक बढ़ा, आदेश जारी

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इम्फाल: मणिपुर (Manipur) सरकार ने शनिवार को राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 5 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के मुताबिक, कुछ जगहों पर ताजा हिंसा की खबरों के बीच यह फैसला लिया गया है। राज्य में कानून-व्यवस्था को देखते और सुनिश्चित करते हुए इंटरने प्रतिबंध को 26 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। हालांकि यह आदेश तब जारी हुआ जब हाल ही में सीएम एन बीरेन सिंह ने जनता को आश्वासन दिया था कि इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध शीघ्र ही हटा दिए जाएंगे। राज्य पुलिस ने कहा कि दुष्प्रचार और झूठी अफवाहों के प्रसार को रोककर जनहित में कानून व्यवस्था बनाए रखने और उचित उपाय करने के लिए इंटरनेट प्रतिबंध आवश्यक हो गया है।

राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध की शुरु में 5 मई से लगा, जिसे 5 महीने बाद यानी 23 सितंबर को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया गया था। लेकिन, दो दिन बाद फिर से प्रतिबंध लागू कर दिया गया। जब दो लापता छात्रों के शवों की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिससे नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

बता दें कि मणिपुर में 3 मई को दो जातीय समूहों, कुकी और मेइतीस के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद से लगभग 200 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। मेइतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में मणिपुर के पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित किए जाने के बाद हिंसा भड़क उठी। तब से मणिपुर के हालात ठीक नहीं है और आए दिन हिंसा की खबर सामने आती है।

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