नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने निवेश और नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 वेबसाइटों की पहचान कर उन पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें बंद कर दिया है। मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मंत्रालय ने अपने वर्टिकल नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (एनसीटीएयू) के माध्यम से पिछले सप्ताह संगठित निवेश अथवा कार्य आधारित पार्ट टाइम नौकरी देने की धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान कर उन पर अंकुश लगाने की सिफारिश की थी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इन वेबसाइटों के बारे में पता चला है कि इन्हें डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और म्यूल और रेन्टिड खातों का प्रयोग करके विदेशी एजेंटों द्वारा संचालित किया गया हैं। यह भी पता चला कि कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो मुद्रा, विदेशी एटीएम निकासियों और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों का उपयोग करके आर्थिक धोखाधड़ी से प्राप्त अवैध धन को भारत से बाहर बड़े पैमाने पर वैध करते हुए (मनीलॉन्ड्रिंग) पाया गया है।
मंत्रालय ने कहा है कि इस बारे में 1930 हेल्पलाइन और एनसीआरपी के माध्यम से कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और ये अपराध नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे और इसमें डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी शामिल थीं। मंत्रालय ने कहा है कि “साइबर सुरक्षित भारत” का निर्माण करना गृह मंत्रालय की एक सर्वोच्च प्राथमिकता है।