चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर लगेगी जानलेवा हमले की धारा, 10 साल तक हो सकती है जेल

0 103

उज्जैन: नए साल के जनवरी महीने में मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है. इस पर्व पर आसमान में रंगीन पतंगों की बहार आएगी. अगर इस दिन किसी ने भी पतंग उड़ाने के लिए चाइना मांझे का इस्तेमाल किया तो उसकी खैर नहीं होगी. उज्जैन प्रशासन ने इसके लिए सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है. जिले में चाइना मांझे पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है.

चाइना मांझे को बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं. उज्जैन के जिलाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने बीती 1 दिसंबर को चाइना मांझे पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए थे. पतंगबाजी के लिए वर्षों से जानलेवा चाइना मांझे पर पुलिस और प्रशासन ने कढ़ा रुख अपनाया है.

उज्जैन में मकर संक्रान्ति पर्व पर लोग खूब पतंग उड़ाते हैं. आसमान में रंग बिरंगी उड़ती पतंगें अलग ही नजारा बना देती हैं. इस दौरान लोग एक-दूसरे की पतंग काटने की होड़ में लगे रहते हैं. पतंग काटने के किए वह चाइना मांझे का उपयोग करते हैं. चाइना मांझा बहुत खतरनाक होता है. कई बार इससे बड़े हादसे भी हुए हैं. इस मांझे की चपेट में आकर बड़ी संख्या में पक्षियों की जान जा चुकी है. कई आम लोग भी इस मांझे से अपनी जान गवां चुके हैं.

उज्जैन में चाइना मांझे पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पुलिस द्वारा उसकी खरीद-फरोख्त करने वालों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की ओर से लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है. जिला प्रशासन के निर्देश पर चाइना मांझे को बेचने वालों के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज किया जाएगा. वहीं, इस मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर जानलेवा हमले की धारा 307 में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.