नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया टैक्स की वसूली के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
जस्टिस यशवंत वर्मा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, आईटीएटी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। पीठ ने कांग्रेस को आईटीएटी में फिर से दलील रखने के लिए कहा।आयकर विभाग ने फरवरी में 2018-19 के लिए 199 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स की मांग को लेकर पार्टी के चार मुख्य बैंक खाते फ्रीज किए थे। इसके खिलाफ कांग्रेस ने ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई थी।
आयकर विभाग के वकील ने अदालत को बताया था कि वास्तविक कर राशि 102 करोड़ रुपये थी और ब्याज सहित यह 135.06 करोड़ रुपये हो गई। अब तक 65.94 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।