Jahangirpuri Violence:रोहिणी हिंसा मामले में कोर्ट ने 8 लोगों की जमानत याचिका खारिज, पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी

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दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा (Jahangirpuri Violence) मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को आठ लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी. रोहिणी कोर्ट का कहना है कि आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने से गवाहों पर असर पड़ सकता है। आरोपी इलाके के जाने-माने अपराधी हैं और इसलिए कोई गवाह सामने नहीं आएगा। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही अवैध जुलूस को नहीं रोकने पर दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि ”आखिर वहां पर अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद बारात कैसे निकली?”

पुलिस  पूरी तरह विफल साबित हुई

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह दिल्ली पुलिस की नाकामी को दर्शाता है (Jahangirpuri Violence)। बिना इजाजत निकाले गए जुलूस को रोकने में स्थानीय पुलिस की पूरी तरह नाकामी साबित हुई है. कोर्ट का कहना है कि दोषी अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाए। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से मामले की जांच करने को कहा है।

कोर्ट ने अधिकारियों को दिए निर्देश

कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को दरकिनार कर दिया है. संबंधित अधिकारियों की ओर से जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो और पुलिस अवैध गतिविधियों को रोकने में असफल न हो।

हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा (Jahangirpuri Violence) के मुख्य आरोपी तबरेज को गिरफ्तार कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार हिंसा के बाद आरोपी पुलिस अधिकारियों की टीम के बीच इलाके में खुलेआम घूम रहा था. पुलिस भी इससे अंजान थी। लेकिन पूरे मामले की गहन जांच के बाद अब वह पकड़ा गया है. जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने उक्त कार्रवाई की है.

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रिपोर्ट रूपाली सिंह

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