एयर इंडिया की गलती से छूटी थी यात्री की इंटरनैशनल फ्लाइट, अदालत ने दिए 2 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश

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नई दिल्ली: घरेलू उड़ान में देरी के कारण स्विट्जरलैंड जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ान छूटने पर एक बेंगलुरु के एक नागरिक के आठ महीने बाद कर्नाटक की एक उपभोक्ता अदालत ने एयर इंडिया को यात्री को 2.08 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने एयर इंडिया की सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। बेंगलुरु में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 22 मई को एयर इंडिया को बेंगलुरु के आई.टी.आई. लेआउट निवासी जितेन्द्र कुमार को मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि एक प्रतिष्ठित एयरलाइन होने के नाते उसे कुमार के लिए समय पर दूसरी उड़ान की व्यवस्था करने के लिए पहल करनी चाहिए थी।

क्या था पूरा मामला
कुमार ने अपनी शिकायत में कहा था कि 14 सितंबर, 2023 को उन्हें रात 9.24 बजे बेंगलुरु-मुंबई एयर इंडिया की उड़ान पकड़नी थी। मुंबई से कुमार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के लिए एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़नी थी, जो 15 सितंबर को सुबह 6.40 बजे रवाना होनी थी। चेक-इन के दौरान, कुमार को बोर्डिंग समय में देरी के बारे में बताया गया, जिसे संशोधित कर रात 10.50 बजे कर दिया गया था। ज्यूरिख के लिए अपनी उड़ान छूटने की संभावना से चिंतित कुमार ने एयर इंडिया के कर्मचारियों से मुंबई के लिए दूसरी उड़ान में जगह की मांग की। एयर इंडिया के कर्मचारियों ने कथित तौर पर उन्हें आश्वासन दिया कि उड़ान निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध होगी और विमान के मुंबई से बेंगलुरु में उतरते ही बोर्डिंग शुरू हो जाएगी।

15 सितंबर को सुबह 1.58 बजे फ्लाइट ए-1, 641 बेंगलुरु पहुंची, हालांकि, ए-1 642 (बेंगलुरु-मुंबई) के लिए बोर्डिंग तुरंत शुरू नहीं हुई। कायदे से फ्लाइट को बेंगलुरु में उतरने के 55 मिनट बाद रवाना होना चाहिए था। हालांकि तीन घंटे से अधिक की अतिरिक्त देरी हुई। कुमार अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ान से चूक गए, जो तय समय के अनुसार मुंबई से रवाना हुई थी। अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि उन्होंने छह घंटे से अधिक समय तक सहायता के लिए अनुरोध किया, लेकिन एयर इंडिया ने ज्यूरिख के लिए वैकल्पिक उड़ान प्रदान करने से इनकार कर दिया, केवल घरेलू विकल्प की पेशकश की।

लगातार 12 घंटे की अपील के बाद, कुमार ने अनिच्छा से दिल्ली के लिए एक उड़ान स्वीकार कर ली। परिणामस्वरूप, कुमार को उसी दिन दिल्ली से ज्यूरिख के लिए एक और उड़ान बुक करनी पड़ी, जिस पर लगभग 1.67 लाख रुपये का खर्च आया। इसके अलावा, उन्होंने ज्यूरिख में 11,426 रुपये में आवास बुक किया था, जिसका उपयोग देरी के कारण नहीं किया जा सका। अदालत ने एयर इंडिया को टिकट बुकिंग की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 1,78,503 रुपये, सेवा में कमी के लिए 25,000 रुपये और मुकदमेबाजी शुल्क के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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