नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड दान के माध्यम से कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन-देन की व्यवस्था की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती थी, और एसबीआई को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था।