अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ ड्रग्स मामला तुच्छ और अफसोसजनक, हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर

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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) को ड्रग्स (Drugs) से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ 2016 में दर्ज ड्रग तस्करी मामले को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कुलकर्णी के खिलाफ कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और अफसोसजनक है। इस मामले में सुनवाई जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 22 जुलाई को दिए एक आदेश में कहा कि उनकी यह स्पष्ट राय है कि कुलकर्णी के खिलाफ जुटाई गई सामग्री से प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। बता दें, आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

हाईकोर्ट ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ चल रहे है 2000 करोड़ के ड्रग तस्करी के मामले को रद्द कर दिया है। पूर्व अभिनेत्री पर अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग्स तस्करी करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि ममता के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इस वजह से इस केस को बंद किया जाता है। पीठ ने कुलकर्णी के खिलाफ ड्रग्स केस को रद्द कर दिया है।

पीठ ने कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) के खिलाफ सुनवाई जारी रखना अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग से कम नहीं होगा। अदालत ने कहा कि वह इस बात से भी संतुष्ट है कि यह एफआईआर को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला है, क्योंकि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और अफसोसजनक है।

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