नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज यानी 23 अगस्त शुक्रवार को शराब नीति केस से जुड़े CBI केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। बीते 14 अगस्त को हुई इस मामले की बीती सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से साफ इनकार का दिया था। इस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके आज यानी 23 अगस्त तक जवाब मांगा था।
बीते 14 अगस्त को भी CBI केस में केजरीवाल की एक और याचिका पर सुनवाई हुई थी। यह याचिका CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस कथित शराब नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। तब इस बाबत जस्टीस सूर्यकांत और जस्टीस उज्जल भूइयां की बेंच ने CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया थी।
इतना ही नही बेंच ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि , “हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे।” इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीते 5 अगस्त को भी बरकरार रखा था और कहा था कि CBI के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। बता दें कि शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI दोनां का ही केस चल रहा है। जहां ED मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं CBI केस में वह अब भी जेल में बंद हैं। CBI ने बीते 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
जानकारी दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था। CBIऔर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, शराब नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गयीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए।