नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में पिछले महीने से ही वायु प्रदूषण कंट्रॉल नहीं हो रहा है। ऐसे में शुरुआती दौर में दिल्ली के इलाके में ग्रैप-3 लगाया था। फिर बाद में ग्रैप -4 लगाने का जरूरत पड़ी ताकि, दिल्ली एनीआर में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिले।
ऐसे में गुरुवार 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि 2 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर इलाके में ग्रैप -4 लागू रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) स्थिति का जायजा लेकर सुझाव दे, तो सोमवार को ग्रैप प्रावधानों में ढील पर विचार होगा।
कोर्ट कमिश्नरों ने बताया कि दिल्ली के कई एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, चेकपोस्ट भी नहीं हैं। प्रतिबंधित ट्रक वहां से प्रवेश के रहे हैं। जहां चेकपोस्ट है, वहां से भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां आटे की बोरियों के नीचे सीमेंट रख कर ले जाया जा रहा था।
कोर्ट कमिश्नरों ने कही ये बात
कोर्ट कमिश्नरों ने आगे बताया कि इस दौरान साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में भी निर्माण कार्य देखा गया। साउथ दिल्ली के बड़े क्षेत्र में सिर्फ 2 वाटर स्प्रिंकलर दिखे। सभी रिपोर्ट को देखने के बाद जजों ने कहा कि ग्रैप 4 को सही तरीके से नहीं लागू नहीं किया गया था। कोर्ट ने CAQM से कहा कि वह इसके लिए जिम्मेदार पुलिस, ट्रांसपोर्ट और नगर निगम अधिकारियों पर कार्रवाई करे।
2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाए जाने को लेकर जजों ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि फिलहाल इस ढील के अलावा ग्रैप 4 को लागू रखा जाएगा। बाकी मुद्दों पर सोमवार को विचार किया जाएगा कि किन चीजों पर ढील देनी है। दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर अब अगली सुनवाई सोमवार यानी 2 दिसंबर को होगी। फिर ये तय होगा कि दिल्ली के इलाकों में ग्रैप-4, जारी रहेगा या फिर इसे हटाया जाएगा या थोड़ी ढील के साथ जारी रखा जाएगा। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर फिलहाल ऑड इवन जारी है।