बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में MCOCA लागू; 26 गिरफ्तार, तीन मुख्य आरोपी फरार

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मुंबई (संतोष पांडेय): बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999 को लागू कर दिया है। यह मामला, जो पहले निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में CR No. 589/2024 के तहत दर्ज किया गया था, बाद में DCB CID में CR No. 86/2024 के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसे संगठित अपराध से जुड़ा एक हाई-प्रोफाइल मामला माना जा रहा है।

इस हत्याकांड में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन तीन मुख्य आरोपी—शुभम रमेश्वर लोंकर, जिशान मोहम्मद अख्तर और अनमोल बिश्नोई—अब भी फरार हैं। पुलिस ने राज्यभर में उनके लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और अन्य राज्यों की एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है।

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109, 125, और 3(5) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 3, 5, 25, और 27, और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है। MCOCA की धारा लागू करने से यह संकेत मिलता है कि इस अपराध में एक संगठित आपराधिक गिरोह शामिल हो सकता है।

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, तीनों फरार आरोपी महाराष्ट्र से बाहर भाग गए हो सकते हैं, जिसके चलते पुलिस ने अपनी तलाश राज्य की सीमाओं से बाहर तक बढ़ा दी है। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इन आरोपियों के मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय संगठित अपराध नेटवर्क से संबंध हैं।

“जांच तेजी से चल रही है, और हम बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं,” मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। “हमें विश्वास है कि जल्द ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा।”

इस मामले की जांच जारी है, और शहर में लोग इस हाई-प्रोफाइल हत्या से जुड़े अगले घटनाक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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