प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: आज यानी 12 दिसंबर दोपहर 3.30 बजे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले पर आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी।

जानकारी दें कि, साल 1991 केप्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता पर प्रश्न उठने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर वकील विष्णु शंकर जैन ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर रखी है। वहीं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने से जुड़ी कुल 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, जिन पर कोर्ट आज सुनवाई करेगी।

इस मामले पर बीते 5 दिसंबर को वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि, ‘हमने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे दी है। जमीयत-उलेमा-ए-हिंद इस एक्ट का हवाला देते हुए कह रहा है कि आप राम मंदिर के अलावा किसी अन्य मामले में अदालत नहीं जा सकते हैं।’ जैन को यह भी कहना था कि, ‘ये बात ही गलत और असंवैधानिक है। बड़ी प्रश्न है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में कटऑफ डेट 15 अगस्त 1947 ही क्यों है। कट ऑफ डेट तो 712 ईस्वी होना चाहिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने अखंड भारत पर पहला आक्रमण किया था और यहां के मंदिर तोड़े थे।’

क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और क्यों पड़ी इसकी जरुरत ?
दरअसल सााल 1991 में तत्कालीन PM नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ले एक कानून पारीत करवाया था, जिसे आज के दौर में ‘प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट’ कहा जाता है। इसके मुताबिक, साल 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला नही जा सकेगा। वहीं उस वक्त राम मंदिर का मामला कोर्ट में था, इसलिए उसे तब इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। इस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में सजा का भी प्रावधान था। जिसके उल्लंघन पर एक से तीन साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता था।

वहीं नरसिम्हा राव की सरकार आते-आते अयोध्या जैसे कई बड़े विवाद उठ खड़े हुए। इसे ही रोकने के लिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को लेकर संसद में BJP ने इसका विरोध किया था। वहीं इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग की गई थी, लेकिन बावजूद इसके यह तब सदन में जैसे-तैसे पास हो गया था।

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