पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास
नागपुर : पानी मांगने के बहाने घर में घुसकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह घटना कलमेश्वर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 को घटी थी। इस पर सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार 25 दिसंबर 2018 को जब पीड़िता किशोरी अपनी सहेली के साथ घर के सामने खुले मैदान में खेल रही थी। इस बीच हिंगना निवासी आरोपी आशीष दामोदर भोडंवे (23) वहां आया और पीड़िता और उसकी सहेली से पीने के लिए पानी मांगने लगा। पीड़िता और उसकी सहेली पानी लाने के लिए घर में गयी तो आरोपी आशीष भी पीछे-पीछे घर में चला गया।
पीड़ित लड़की ने बताया था कि पानी पीने के बाद पीड़िता की सहेली ने आरोपी को वहां से जाने के लिए कहा तो वह जाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच पीड़िता की सहेली आरोपी की बड़ी बहन को बुलाने गई तो घर में अकेले होने का मौका पाकर आरोपी आशीष दामोदर भोडंवे ने नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया और मौके से भाग निकला।
नाबालिग ने जब इस घटना के बारे में परिजनों को बताया तो मामला उजागर हुआ। इसका बाद आरोपी के खिलाफ कलमेश्वर थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2) भादंवि सहधारा 4, 7, 8 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक मारुति मुलक ने मामला को न्यायालय में पेश किया, जिस पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आरपी पांडे ने आरोपी को धारा 6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही कहा है कि बलात्कारी के जुर्माना नहीं भरने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।