रात में ट्रेन से उतरने के बाद सुबह तक स्टेशन पर रुकने की स्थिति में क्या लेना होगा प्लेटफॉर्म टिकट, जानें क्या है नियम?

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नई दिल्ली. देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे से जुड़े नियम कायदों की जानकारी आपकी ट्रेन यात्रा को और ज्यादा आरामदायक बना सकती है. जैसे ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट लेना जरूरी है. वैसे ही यदि आप किसी काम से प्लेटफॉर्म पर जाते हैं- जैसे किसी रिश्तेदार को ट्रेन में बैठाने या रिसीव करने तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता है. आज हम आपको रेलवे प्लेटफॉर्म से जुड़ी एक जरूरी बात बताने जा रहे हैं: –

मान लीजिए अगर आप ट्रेन से रात 1 या 2 बजे स्टेशन पर उतरते हैं और आपको अपने गंत्व्य तक जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिले तो आप क्या करेंगे. सुरक्षा की दृष्टि से रात को रात भर स्टेशन पर रुककर सुबह होने का इंतजार करना ही सही फैसला है. रेलवे ने इसके लिए वेटिंग रूम भी बनाए हैं. वेटिंग रूम में यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था रहती है.

अब सवाल यह है कि यदि आप रात में ट्रेन से स्टेशन पर उतरने और सवारी न मिलने की वजह से स्टेशन पर ही सुबह तक रुकने का फैसला करते हैं तो क्या आपको रेलवे प्लेटफॉर्म लेना होगा? तो इसका जवाब है कि आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेने की जरुरत नहीं है. हालांकि आपके पास अपनी पिछली यात्रा की टिकट जरूर होनी चाहिए ताकि जरुरत पड़ने पर आप उसे दिखा सके.

एक जरूरी सवाल यह भी है कि जब आप कोई प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लेते हैं तो यह कितने समय के लिए वैलिड होता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे वेबसाइट ईरेल डॉट इन के अनुसार, 10 रुपये के प्‍लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी केवल दो घंटे होती है. यानी आप एक बार टिकट खरीदने के बाद केवल दो घंटे तक ही इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं. अगर आप दो घंटे बीत जाने के बाद भी प्‍लेटफॉर्म पर रहें तो पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.

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