Air India को विमान में पूर्व जज को खराब सीट देना पड़ा महंगा, देना पड़ेगा 23 लाख का हर्जाना

0 190

लखनऊ : उड़ान के दौरान पूर्व जज को खराब सीट देना एअर इंडिया को भारी पड़ गया। विमानन कंपनी को पूर्व जज को 23 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेश चंद्रा ने पत्नी रेखा अग्रवाल के साथ एयर इंडिया से दिल्ली से सान फ्रांसिस्को के लिए इकानॉमी क्लास में 1.89 लाख रुपये में दो सीटें बुक कराईं थीं। उन्हें 14 जून, 2022 को जाना था।

लंबी यात्रा के चलते उन्होंने 1.24 लाख रुपये अतिरिक्त देकर बिजनेस क्लास का टिकट करा लिया। फ्लाइट में पता चला कि सीट खराब है। उन्होंने दूसरी सीट मांगी, पर नहीं दी गई। इससे बीमार दंपती की यात्रा कष्टदायी हो गई। आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार ने निर्णय दिया कि खराब सीट बदलना यात्री का अधिकार है। एयरलाइंस बिजनेस क्लास का अतिरिक्त शुल्क 1.69 लाख रुपये 10 फीसदी ब्याज के साथ लौटाए। उन्होंने मानसिक व शारीरिक कष्ट के रूप में 20 लाख रुपये और वाद व्यय के 20 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया। रकम 45 दिन के अंदर देनी होगी।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.