अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना हाईकोर्ट का किया रुख, FIR को रद्द करने किया अनुरोध

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हैदराबाद: अभिनेता अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद के एक थिएटर में उनकी फिल्म ‘पुष्पा 2′ के प्रीमियर के दौरान दम घुटने से एक महिला की मौत होने के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आपके बताते चलें कि, मौत का मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को दोषी बनाया गया है।

क्या था पूरा मामला
आपको बताते चलें कि,अभिनेता की एक झलक पाने के लिए चार दिसंबर की रात को संध्या थिएटर में भारी भीड़ जमा हो जाने के बाद 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसके आठ वर्षीय बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर की पुलिस ने पांच दिसंबर को महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था।

अल्लू-अर्जुन ने दायर की याचिका
जांच के दौरान पुलिस ने थिएटर के मालिकों में से एक, उसके वरिष्ठ प्रबंधक और निचली बालकनी के प्रभारी को गिरफ्तार किया। अर्जुन ने प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है और याचिका के निपटारे तक गिरफ्तारी सहित आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि उच्च न्यायालय आने वाले दिनों में इस मामले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले, अभिनेता ने महिला के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी।

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