दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच फिर से ग्रैप-3 लागू, दिशा-निर्देश जारी

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इसकी घोषणा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस समय राजधानी का औसत एक्यूआई 377 तक पहुंच गया है। प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर को देखते हुए ग्रैप-3 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सीएक्यूएम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में मुख्य रूप से निर्माण कार्यों को रोकने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण रखने समेत कई अन्य उपायों के बारे में बात की गई है।

ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। ग्रैप 3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगहों पर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है।

बता दें कि एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर ग्रैप 3 लागू किया जाता है। इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है।

ग्रैप का पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है। इसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। वहीं, एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर ग्रैप के चौथे चरण को अमल में लाया जाता है।

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