सावन के महीने में मिले ज्ञानवापी के शिवलिंग में पूजा की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका

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वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार सुनवाई चल रही है. हिंदू पक्ष लगातार तीन दिनों से अपनी दलीलें पेश कर रहा है। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद में धार्मिक अनुष्ठान की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस अर्जी में कहा गया है कि सावन के महीने में वहां भगवान शिव की पूजा करने की इजाजत दी जाए. बता दें कि जब ज्ञानवापी का मामला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने इसे जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम आदेश के तहत उस इलाके की सुरक्षा जहां कथित शिवलिंग जारी रहेगा. कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट की बजाय जिला जज द्वारा जिला अदालत में की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 8 हफ्ते का समय दिया था। 84 कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई पूरी करने के बाद, जिला अदालत को फैसला सुनाना होगा और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। ऐसे में इस मामले में रोजाना सुनवाई के आदेश दिए गए हैं.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति स्थल के अध्यक्ष राजेश मणि त्रिपाठी नाम के याचिकाकर्ता ने यह अर्जी दी है। उनका कहना है कि सावन का महीना शुरू हो रहा है, इसलिए हिंदुओं को ‘शिवलिंग’ की पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए. याचिका में उन्होंने कहा, ‘संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए अधिकार के अनुसार हिंदुओं को पूजा पाठ करने और धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार है। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसलिए हमें संविधान में दर्ज अधिकार के अनुसार शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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