मुंबई: बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली को एक साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक्टर को पिछले साल अगस्त 2021 में 1.2 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में बंद थे। जमानत के दौरान एक्टर को एक लाख रुपये का मुचलका भी भरना पड़ा है।
अदालत ने कहा कि अगर कोहली फिर से इसी तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। एनसीबी की ओर से पेश वकील श्रीराम शिरसत ने अदालत से कोहली को एनसीबी कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया, जिसके बाद जस्टिस नितिन सांबरे की पीठ ने इसकी अनुमति दे दी। कोर्ट ने कोहली से हर महीने एक बार एजेंसी के दक्षिण मुंबई कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है।
कोहली की ओर से पेश अधिवक्ता तारक सयाद और अभिषेक येंडे ने कहा कि कोहली ने ड्रग्स का सेवन किया लेकिन सौदा नहीं किया था, इसलिए उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की कड़ी धाराओं के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
बता दें कि नाइजीरियाई नागरिक इजराइल सैम को एनसीबी ने 55 ग्राम मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब कोहली को अरेस्ट किया गया था तब उनके फोन में सैम का नंबर मिला था जिससे कई कॉल और मैसेज आए थे। इसके बाद आरोप लगाया गया था कि अरमान कोहली लगातार इजराइल सैम के संपर्क में थे।