ज्ञानवापी मस्जिद पर ASI की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक, वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला

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लखनऊ: ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को दी जाएगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि फिलहाल यह कॉपी सार्वजनिक नहीं होगी. माना जा रहा है कि आज शाम कोर्ट का आदेश मिलेगा. इसके बाद पक्षकारों को कोर्ट में आवेदन देना होगा. आवेदन के बाद सर्वे की रिपोर्ट की फोटोकॉपी पक्षकारों को दी जाएगी.

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थत ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले दिनों ASI सर्वे कराया गया था, पिछले कई दिनों से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही थी. इसे लेकर ही वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. इसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी पक्षकारों को ये रिपोर्ट दी जाएगी.

पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने एक दिन पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है. यह रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल हुई. पहले ये रिपोर्ट 25 जनवरी 2024 को दाखिल की जानी थी. यह सर्वे रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर दाखिल की गई.

ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि एएसआई की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाए. हमारी कानूनी टीम इस प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करेगी.

कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया कि ASI की रिपोर्ट सभी पक्षकारों को दी जाएगी. हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक होने में अभी एक सप्ताह का वक्त लगेगा. दरअसल ASI की सर्वे रिपोर्ट के लिए सभी पक्षकारों को कोर्ट में आवेदन करना होगा. इसके बाद सर्वे रिपोर्ट की फोटोकॉपी पक्षकारों को दी जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त लगने की संभावनाज जताई जा रही है.

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