असम में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू : स्कूल में जींस, टी-शर्ट पर प्रतिबंध

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गुवाहाटी (Guwahati)। असम सरकार (Assam Govt) ने शनिवार को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों (teachers in government schools) के लिए एक ड्रेस कोड (dress code) जारी किया है। जिसके तहत स्कूल में जींस और लेगिंग पर प्रतिबंध (ban on jeans and leggings) लगा दिया गया है। असम सरकार ने स्कूली शिक्षकों के लिए ड्रेस संबंधी नियम तय करते हुए कहा है कि कुछ शिक्षकों को ऐसे कपड़े पहनने की ‘आदत’ है जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य नहीं लगते!

शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षकों को सौम्य रंग वाला ‘औपचारिक’ ड्रेस पहनकर ही क्लास में पढ़ाने का काम करना चाहिए और उन्हें ‘पार्टी’ आदि में पहने जाने वाले ड्रेस नहीं पहनने चाहिए. शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने आदेश शनिवार को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि ‘मैं स्कूल के शिक्षकों के लिए ड्रेस संबंधी नियमों के बारे में स्पष्टता के लिए अधिसूचना साझा कर रहा हूं।

विभाग ने शिक्षकों को यह भी निर्देश दिया कि पुरुष और महिला दोनों शिक्षकों को साफ-सुथरे, शालीन और सभ्य रंगों के कपड़े पहनाए जाएं, जो आकर्षक न दिखें. कैजुअल और पार्टी वियर कपड़ों से शिक्षक दूरी बना कर रखें। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि दिए गए आदेश पालन किया जाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, असम के शिक्षा मंत्री डॉ. रानोज पेगू ने कहा कि असम सरकार सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक स्कूल रूल बुक शुरू करने जा रही है, जिसमें व्यापक बातें हैं कि स्कूल को कैसे प्रबंधित किया जाए और कक्षाएं कैसे संचालित की जाएं।

असम में पुलिसकर्मियों के नाम भी एक अटपटा आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि उन्हें तीन महीने का अल्टीमेटम दे दिया गया है अगर वजन कम नहीं हुआ तो सीधे रिटायर कर दिया जाएगा। ये बात असम डीजीपी जी.पी. सिंह ने कही थी जो चाहते हैं कि राज्य की पुलिसफोर्स पूरी तरह मुस्तैद रहे और सिर्फ उन्हीं ऑफिसर्स को रखा जाए जो पूरी तरह फिट रहें।

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