नई दिल्ली : कनाडा ने भारतीय छात्रों को बड़ा झटका दिया है. वहां की ट्रूडो सरकार ने वीजा नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. जो 21 जून से लागू भी हो गए. नए नियमों को मुताबिक, 21 जून 2024 के बाद से विदेशी नागरिक पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है. मतलब कनाडा में एंट्री के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) अब कारगर नहीं होगा. सरकार ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया हैं. कनाडा सरकार ने कहा, विदेशी नागरिक अब बॉर्डर पर पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा.इसे सैकड़ों भारतीय छात्रों पर काफी असर पड़ने वाला है.
फाईनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, किसी विदेशी नागरिक ने अगर अपने स्टडी परमिट को बढ़ाने के लिए आवेदन किया है और वह सच में पढ़ाई कर रहा है तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा. हालांकि, इसके लिए उन्हें पात्र होने के लिए अपने नए स्टडी परमिट मिलने तक इंतजार करना होगा. जिन आवेदकों का परमिट अमान्य हो जाता है या वर्क परमिट के लिए आवेदन करने से पहले ही समाप्त हो जाता है तो वह कनाडा से आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे.
पीजीडब्ल्यूपी का अर्थ है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट. यहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्र इसके लिए अप्लाई करते हैं, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे संबंधित क्षेत्र में ट्रेनिंग ले सकें. इस एक्सपीरियंस का लाभ उन्हें आगे करियर में मिलता है. दरअसल, कनाडा में पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट किसी भी नागरिक को पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में रहने और काम करने की अनुमति के लिए दिया जाता है. इसके जरिए कनाडा में रहने और कनाडा के पोस्ट-सेकेंडरी संस्थान से स्नातक होने के बाद 3 साल तक काम करने की अनुमति मिलती है. हालांकि, इसके लिए आवेदन करने का पात्र तभी होंगे, जब कम से कम 8 महीने यहां पढ़ाई करने में बीत चुके हों. कनाडा के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरा होना जरूरी है. पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए रिजल्ट के 180 दिनों के भीतर वर्क परमिट के लिए आवेदन करना होगा.