डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका! यौन शोषण के एक मामले में दोषी करार, देना होगा 41 करोड़ रुपये का हर्जाना

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नई दिल्ली। एक अमेरिकी जूरी ने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप को एक पूर्व मैगजीन स्तंभकार का यौन शोषण और मानहानि करने के लिए उत्तरदायी पाया और पूर्व राष्ट्रपति को हर्जाने के रूप में 5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया. नौ ज्यूरी सदस्यों ने ई. जीन कैरोल के बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन तीन घंटे से भी कम समय के विचार-विमर्श के बाद बारीकी से देखे गए सिविल ट्रायल में उनकी अन्य शिकायतों को बरकरार रखा.

79 वर्षीय कैरोल ने पिछले साल ट्रंप पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 1996 में मैनहट्टन के फिफ्थ एवेन्यू पर लक्ज़री बर्गडॉर्फ गुडमैन स्टोर के चेंजिंग रूम में उसके साथ बलात्कार किया था. एले मैगजीन की पूर्व स्तंभकार ने यह भी दावा किया कि 2019 में आरोप के साथ सार्वजनिक होने के बाद ट्रंप ने उन्हें ‘पूरी तरह से ठगने का काम करने वाली’ कहा था.

अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे चल रहे 76 वर्षीय ट्रंप ने इस केस को ‘धोखाधड़ी’ और ‘झूठ’ कहा था.कैरोल ने दो सप्ताह तक चलने वाले दीवानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान बताया कि कथित हमले ने उसे ‘शर्मिंदा’ महसूस कराया और वह रोमांटिक संबंध बनाने में असमर्थ रही. उसने कहा कि वह ट्रंप द्वारा ‘भयभीत’ और उसे इस मामले को सार्वजनिक करने में 20 साल लग गए.

कैरोल के वकीलों ने दो अन्य महिलाओं को गवाही देने के लिए बुलाया जिन्होंने गवाही दी कि ट्रंप ने दशकों पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था. पूर्व व्यवसायी जेसिका लीड्स ने मैनहट्टन संघीय अदालत को बताया कि ट्रंप ने 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फ्लाइट के बिजनेस क्लास सेक्शन में उन्हें छुआ था.पत्रकार नताशा स्टॉयनॉफ़ ने कहा कि ट्रंप ने 2005 में अपने मार-ए-लागो एस्टेट में एक साक्षात्कार के दौरान उनकी सहमति के बिना उन्हें चूमा.

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