हरियाणा सरकार को बड़ा झटका , प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण पर HC ने लगाई रोक

0 279

हरियाणा:- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में निजी नौकरियों में डोमिसाइल आरक्षण लागू करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
इससे पहले राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि राज्य में 75 प्रतिशत निजी नौकरियां हरियाणा के नागरिकों के लिए आरक्षित की जाएं। हरियाणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था,अपनी याचिका में, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कहा कि यह अधिनियम संविधान के प्रावधानों और योग्यता के मूल सिद्धांत के खिलाफ था!

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020, 15 जनवरी, 2022 को प्रभावी हुआ। यह अधिनियम अधिकतम सकल मासिक वेतन या 30,000 रुपये की मजदूरी की पेशकश करने वाली नौकरियों पर लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इसमें हरियाणा में निजी कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्टों और साझेदारी फर्मों को शामिल किया गया था। इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि यह कोटा हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा।

कानून के मुताबिक, प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं, कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी पर 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर अधिनियम लागू होगा. हालांकि, पहले यह कोटा 50,000 रुपए तक की मासिक नौकरियों पर था. लेकिन अब इसे घटाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया. 2021 मार्च में, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार के इस विधेयक को मंजूरी दी थी. इसमें स्थानीय युवाओं को 50,000 रुपये से तक मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरझण मिलना था!

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.