जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली को बड़ी राहत, CBI कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया बरी

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मुंबई: मुंबई की एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अदालत आज बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में अपना फैसला सुना दिया है. जिया खान को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है.

जस्टिस एएस सैय्यद की कोर्ट इस बहुचर्चित मामले अपना फैसला सुनाया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुईं थीं. कोर्ट ने कहा कि सूरज पंचोली के खिलाफ सबूतों नहीं मिले हैं, इसलिए उनको आरोपों से बरी कर दिया गया है. देखा जाए तो सूरज पंचोली को सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

सीबीआई कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के पहले सूरज पंचोली को पहले विटनेस बॉक्स में बुलाया गया और उनसे फिर उनका पूरा नाम पूछा गया. इसके बाद सूरज पंचोली ने अपना पूरा नाम बताया. आखिर में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि आपको इस पूरे मामले से बरी किया जाता है.

कोर्ट में इस केस से संबंधित सभी लोग फैसले के समय मौजूद थे. सीबीआई की विशेष अदालत सूरज पंचोली अपनी मां और दिग्गज अभिनेत्री जरीना वहाब के साथ आए थे. वहीं सीबीआई की विशेष कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट जिया खान की मां राबिया खान ने इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील करने की बात कही है.

जिया खान की मौत के मामले में मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत के जज एएस सैय्यद (AS Sayyed) के सूरज पंचोली को क्लीन चिट देने के बाद उनकी मां राबिया खान के वकील ने कहा कि ‘हम फैसले का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे.’

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