नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार संपत्तियों के सर्किल रेट पर दी जा रही 20 फीसदी छूट को खत्म करने जा रही है. इसके बाद लोगों को प्रॉपर्टी की खरीद से लेकर रजिस्ट्रेशन तक में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 1 अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक की ढील देने की घोषणा की थी।
यह रियायत सभी संपत्ति श्रेणियों यानी आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक में दी जा रही थी। इसे फिर से 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लोगों को राहत जारी रखने के लिए इसे दूसरी बार जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया था। अब दिल्ली सरकार का मानना है कि सर्किल रेट को जारी रखने के फैसले से प्रॉपर्टी बाजार में लंबे समय से चली आ रही आर्थिक मंदी को खत्म करने में मदद मिलेगी.
आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है. दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में संपत्तियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे सरकार के लिए 30 जून के बाद छूट देना संभव नहीं होगा. सर्किल रेट दिल्ली में संपत्तियों को आठ कैटेगरी में बांटकर तय किया गया है.