बीजेपी उम्मीदवार पर यूपी में मुकदमा हुआ दर्ज, भड़काऊ भाषण देने का लगा आरोप

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गुर्जर और उनके 40 समर्थकों के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 चुनाव के दौरान वर्ग संघर्ष को बढ़ावा और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत आरोप लगाए गए हैं. चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने और निर्वाचन आयोग के प्रचार संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मीरापुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है.
ककरोली थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि बिना अनुमति के रविवार को सभा करने के आरोप में प्रशांत गुज्जर और उनके 40 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 संबंधी स्थिति के मद्देनजर सभी प्रकार की जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी है.एक वीडियो क्लिप में गुज्जर चौरावाला गांव के लोगों से उन्हें समर्थन देने की अपील करते दिख रहे हैं. गुज्जर वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं कि भाजपा हिंदुओं की और विपक्षी समाजवादी पार्टी मुस्लिम पार्टी है. शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो की जांच करने के बाद गुज्जर और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.उन्होंने कहा कि गुज्जर जिस चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, वह निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए और जिला प्राधिकारियों की अनुमति के बिना आयोजित की गई थी. शर्मा ने कहा कि गुर्जर और उनके 40 समर्थकों के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), महामारी रोग अधिनियम की धारा तीन और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत आरोप लगाए गए हैं.उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (विधिवत रूप से घोषित लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा) और धारा 269 एवं धारा 270 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा उनके खिलाफ धारा 505 (2), धारा 171 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में सात चरणीय उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा.

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