मेहुल चौकसी पर CBI ने कसा शिकंजा, भगोड़े हीरा कारोबारी के खिलाफ 2 और FIR दर्ज

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नई दिल्ली: सीबीआई ने भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी पर शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने चौकसी पर 2 और एफआईआर दर्ज की है। मेहुल चौकसी, गीतांजलि रत्न और नक्षत्र ब्रांडों के खिलाफ बैंकों के कंसोर्टियम को 6000 करोड़ रुपये की जालसाजी करने का मामला दर्ज हुआ है। अभी 6 महीने पहले भी सीबीआई ने चौकसी के खिलाफ 22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज की थी। धोखाधड़ी का ये मामला 2014 से 2018 के बीच का है।

आरोप है कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत 9 बैंक समूह से मेहुल चोकसी से जुड़ी कंपनियों ने फर्जी कागजातों के आधार पर एलओयू जारी करवाया और फिर बाद में ये कंपनियां एनपीए घोषित हो गईं। इस आधार पर उन 9 बैंकों को करीब 6371 करोड़ का नुकसान हुआ। जानकारी के मुताबिक, यह फर्जीवाड़ा ये एक अप्रैल 2010 से लेकर 31 जनवरी 2018 के बीच किया गया। मामला सुलझता न देख 9 बैंकों के समूहों के तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर ने इस साल 21 मार्च को सीबीआई के मुंबई ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद सीबीआई ने जांच-पड़ताल की और 14 दिसंबर दो नई एफआईआर दर्ज कीं।

इस फर्जीवाड़े में पंजाब नेशनल बैंक को 210 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ोदा को 45.18 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ इंडिया को 38.97 करोड़ रुपये, केनरा बैंक को 84।84 करोड़ रुपये, आईडीबीआई बैंक को 127.68 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक को 128.48 करोड़ रुपये, एसबीआई को 44.66 करोड़ रुपये, एक्सिस बैंक को 39.30 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक को 121.72 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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