नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने शनिवार को पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव बर्खास्त कर दिया है. सरकार की ओर से यह कार्रवाई आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 के नियम 12 के तहत की गई है. इससे पहले संघ लोकसेवा आयोग यानी यूपीएससी ने IAS की उम्मीदवारी रद्द करते हुए धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कराया था.
शुक्रवार को पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि वो एम्स में अपनी विकलांगता की जांच कराने के लिए तैयार हैं. पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की हैं. खेडकर की ओर से यह दलील दिल्ली पुलिस के उस आरोप पर दिया गया जिसमें कहा गया है था कि उनका विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी हो सकता है. खेडकर पर धोखाधड़ी करने के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांगता कोटे का गलत तरीके से लाभ लेना के भी आरोप है.
पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि पूजा खेडकर ने कई प्रकार की दिव्यांगता दिखाने के लिए दो प्रमाणपत्र पेश किए थे. जांच में पता चला है कि इनमें से एक फर्जी हो सकता है जबकि दूसरा मनगढ़ंत हो सकता है. पुलिस ने दावा किया है कि खेडकर ने 2022 और 2023 के लिए दो दिव्यांगता प्रमाणपत्र जमा किए हैं. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. इसके साथ-साथ भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उन पर रोक लगा दी थी. खेडकर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करती रही हैं.