नई दिल्ली। बुजुर्गों के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के पेंशन योजनाओं को जारी किया जाता है। इनमें से कुछ योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है तो कुछ को राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया जाता है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने शुरू किया था।
बिहार में रह रहें बुजुर्गों की सहायता के लिए नीतीश कुमार ने 2019 में पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देने का विचार किया, जिसके तहत इस योजना को शुरू किया गया था और अब तक इसके तहत 30 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया गया है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बिहार के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को लाभ मिलता है। इसमें लोगों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 60 साल से लेकर 79 साल तक के बुजुर्गों को रखा गया है, जबकि दूसरी श्रेणी में 80 साल या उससे अधिक के बुजुर्गों को रखा गया है।
इस योजना के तहत आने वाले लोगों को राज्य सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। बिहार के 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रूपये की पेंशन धनराशि दी जाती है। वहीं, 80 साल या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दिन जाती है। खास बात है कि योजना के तहत लाभार्थी को उनके मरने तक पेंशन मिलती रहेगी।
कैसे करें आवेदन?
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन” के विकल्प पर जाएं और इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को आधार से सत्यापित करें।
फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे कि आधार अनुसार जिले का चयन ,ब्लॉक योजना , मतदाता संख्या , नाम और जन्मतिथि का चयन करना होगा।
आधार सत्यापित होने के बाद नीचे proceed के बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरें।
सभी जानकारी भरने के बाद आखिर में Submit के बटन पर क्लिक करें और इस तरह आप इस योजना में रजिस्टर्ड हो जाएंगे।