लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को देश में लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) का स्वागत करते हुए इसे मनुष्यता को आह्लादित करने वाला निर्णय बताया है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया गया जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘ पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है।” उन्होंने कहा, ‘‘ इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।’
उन्होंने कहा, ‘‘ मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार एवं गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद! इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों-बहनों का हार्दिक अभिनन्दन! ‘